Ajmer News: राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने सीएम के नाम क्यों सौंपा ज्ञापन? जानें पूरा मामला
Ajmer News: राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ शाखा ब्यावर ने मंत्रालयिक संवर्ग का तहसीलदार पद पर पदोन्नति हेतु आरक्षित कोटा यथावत रखने की मांग की है. अपनी मांग को लेकर शुक्रवार को शाखा पदाधिकारियों ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर उत्सव कौशल को ज्ञापन दिया.
Ajmer News: राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ शाखा ब्यावर ने मंत्रालयिक संवर्ग का तहसीलदार पद पर पदोन्नति हेतु आरक्षित कोटा यथावत रखने की मांग की है. अपनी मांग को लेकर शुक्रवार को शाखा पदाधिकारियों ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर उत्सव कौशल को ज्ञापन दिया. जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में शाखा पदाधिकारियों ने बताया कि गत सरकार द्वारा गठित कमेटी की 9 सितंबर 2024 को आयोजित बैठक में राजस्व विभाग, भू-प्रबन्ध विभाग एवं उपनिवेशन विभाग के मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए आरक्षित कोटे को यथावत रखा जाए.
कर्मचारी संघ करेगा घोर विरोध
यदि राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों के तहसीलदार पदोन्नति में आरक्षित पदों को कम किए जाने अथवा छेड़छाड़ किए जाने का प्रयास किया जाता है तो राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ इसका घोर विरोध करेगा. ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2023 में राज्य सरकार द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर कम होने, वेतन विसंगति एवं पदानुरूप कार्य आवंटन नहीं होने के कारण प्रदेशभर में आंदोलन एवं महापड़ाव किया गया. तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 11 मई 2023 को संघ को यह आश्वासन दिया गया कि मंत्रालयिक कर्मचारियों के तहसीलदार पद पर पदोन्नति के कोटे में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी.
मंत्रालयिक संगठनों के बीच किया गया लिखित समझौता
इसके बाद सीएम के निर्देश पर 12 जून 2023 को प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार एवं मंत्रालयिक संगठनों के मध्य लिखित समझौता किया गया है. उक्त समझौते को हुए लगभग एक वर्ष का समय ही हुआ है कि वर्तमान में राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा गत राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के आधार पर मंत्रालयिक संवर्ग के कोटे को समाप्त अथवा कम किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे अल्प वेतन भोगी मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों में कमी होगी. अत: 09 सितबंर 2024 को आयोजित बैठक में मंत्रालयिक संवर्ग के तहसीलदार पद हेतु आरक्षित कोटे में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए.
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