Ajmer: न्यायालय पोक्सो कोर्ट अजमेर संख्या 1 ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 24 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी माना मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार ने बताया कि मामला केकड़ी थाना क्षेत्र का है.


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जब पीड़िता के परिजनों ने 26 जून 2021 को नाबालिक के घर पर ना मिलने पर मुकदमा दर्ज कराया. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए नाबालिक की तलाश शुरू की तो उसे लाखेरी से दस्तयाद किया गया. पुलिस ने जब लड़की के बयान दिए तो मालूम हुआ कि मजदूरी का काम करने वाला अब्दुल सलीम उसे बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया और उसके साथ बूंदी के अलावा लाखेरी में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.


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इस मामले में पुलिस ने आरोपी अब्दुल सलीम को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश किया जहां लगातार सुनवाई के दौरान 16 गवाह और 24 दस्तावेज न्यायाधीश के समक्ष पेश किए गए. साथ ही मामले को लेकर डीएनए रिपोर्ट भी मंगवाई गई जिसके चलते दुष्कर्म होने की पुष्टि सामने आई. जिसके आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास के साथ ही 24000 का आर्थिक दंड भी लगाया है.


Reporter- Ashok Bhati