दोषपूर्ण पट्टे जारी करने के आरोप नें नगर परिषद सभापति निलंबित, डीएलबी ने धारा 39 के तहत जारी किए आदेश
स्वायत शासन विभाग ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर ब्यावर नगर परिषद सभापति नरेश कनोजियों का दोषपूर्ण पट्टे जारी करने के आरोप नें निलंबित कर दिया है. डीएलबी निदेशक एवं संयुक्त सचिव ह्रदेश कुमार शर्मा ने ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के तहत आदेश जारी किए हैं.
Beawar: स्वायत शासन विभाग ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर ब्यावर नगर परिषद सभापति नरेश कनोजियों का दोषपूर्ण पट्टे जारी करने के आरोप नें निलंबित कर दिया है. डीएलबी निदेशक एवं संयुक्त सचिव ह्रदेश कुमार शर्मा ने ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के तहत आदेश जारी किए हैं. डीलएबी की और से जारी आदेशों में बताया गया कि ब्यावर नगर सभापति नरेश कनोजिया के विरूद्ध अनियमितताऐं एवं भ्रष्टाचार करते हुये बिना संशोधित ले-आउट प्लान के पट्टे जारी करने से संबंधित प्रकरण विभाग को प्राप्त होने पर, विभागीय आदेश 322 दिनांक 3 मार्च 2022 के द्वारा उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग अजमेर की अध्यक्षता में तीन सदस्सीय जांच कमेटी का गठन किया गया.
नरेश कनोजिया को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया था
जांच कमेटी के द्वारा विभाग को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर नरेश कनोजिया को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया था. जिस पर कनोजिया द्वारा स्पष्टीकरण नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय चाहे जाने पर विभागीय पत्रांक 2045 दिनांक एक जून 2022 द्वारा जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट संलग्न प्रेषित करते हुए अतिरिक्त समय प्रदान किया गया. कनोजिया द्वारा विभाग को प्रस्तुत स्पष्टीकरण नोटिस के जवाब का शिकायत के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने पर पाया गया कि संशोधित ले-आउट प्लान के अनुसार पट्टे जारी करने चाहिए थे जो कि नहीं किये गये. अत: नरेश कनौजिया का उक्त कृत्य, आचरण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत होना पाया गया है.
राज्य सरकार द्वारा उनके विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (3) के अन्तर्गत न्यायिक जांच करवाये जाने का निर्णय लिया गया है. नरेश कनौजिया सभापति नगर परिषद ब्यावर के पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित किये जाने की संभावना है. अत: नरेश कनोजिया सभापति एवं सदस्य नगर परिषद व्यावर के विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के तहत आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के कारण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नरेश कनोजिया सभापति नगर परिषद ब्यावर, को सदस्य के पद एवं सभापति के पद से तुरन्त प्रभाव से निलंबित करती है.
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उधर, डीएलबी की और से सभापति नरेश कनोजिया को निलंबित करने संबंधी आदेश नगर परिषद प्रशासन को मिलते ही नगर परिषद में स्थित सभापति कक्ष से उनके नाम की पट्टिका को हटा दिया गया. हालांकि डीएलबी ने सभापति कनोजिया को निलंबित करने संबंधी आदेश तो जारी कर दिए लेकिन कार्यवाहक सभापति के रूप में अब तक किसी को नियुक्त नहीं किया है.
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