Ajmer: नाबालिग से 4 साल तक दुष्कर्म करने के बाद उसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में अजमेर पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 2 ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही इस मामले में आरोपी पर ₹50000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. 


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इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया. यह मामला अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है. जब पीड़ित के परिजनों ने 10 मार्च 2018 को इसकी शिकायत दर्ज कराई तब पीड़िता को इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर डाली गई. वीडियो फोटो से मिली पीड़िता के बयान से सामने आया कि 4 साल से आदम खान उससे शारीरिक संबंध बना रहा था. 


इसके बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी आदम खान को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की जिसके बाद यह फैसला सामने आया है. न्यायाधीश ने विशेष टिप्पणी करते हुए बालक और बालिकाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को देखते हुए आरोपी पर नरमी नहीं बरती जा सकती थी, जिसे ध्यान में रखते हुए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. इस मामले में आरोपी पर 50000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.


Reporter: Ashok Bhati