Kishangarh: नगर परिषद की ओर प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जारी किए गया पट्‌टा की जांच को लेकर डीएलबी ने तत्कालीन आयुक्त तेजराम मीणा सहित परिषद के 9 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है, जहां सभी को 8 जुलाई उपस्थित होकर जवाब देना है. 


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स्वायत्त शासन विभाग के सहायक निदेशक(सतर्कता) के रक्षा पारीक ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विधायक सुरेश टांक ने विभाग को भूखंड संख्या 693/1 रकबा 111 बीघा 5 बिस्वा का अनियमित पट्‌टा सभापति दिनेश सिंह राठौड़, आयुक्त तेजराम मीणा द्वारा गोपाल शर्मा और पत्नी बंसती शर्मा को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69ए के तहत पट्‌टा जारी किया था, जिसकी शिकायत पर जांच की जा रही है. 


ऐसे में उक्त शिकायत में पक्ष रखने के लिए 8 जुलाई सुबह 11.30 बजे व्यक्तिगत उपस्थित होकर पक्ष रखे. उपस्थित नहीं होने पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच कर सक्षम स्तर पर पेश की जाएगी. 


इन्हें मिला नोटिस
तत्कालीन आयुक्त तेजराम मीणा हाल अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका राजगढ़ अलवर
त्रिलोचन कुमावत, अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, किशनगढ़
सुनील खज्जा, सहायक नगर नियोजक, नगर परिषद, किशनगढ़
नरेन्द्र नट, नगर नियोजन सहायक, नगर परिषद, किशनगढ़
गौरव वशिष्ठ, फायरमैन, 69ए शाखा,नगर परिषद, किशनगढ़
महिपाल सिंह, पटवारी, नगर परिषद, किशनगढ़
भीम सिंह मीणा, कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद, किशनगढ़
सतीश मीणा,कनिष्ठ अभियंता(संविदाकर्मी), नगर परिषद, किशनगढ़
किरण कवंर, कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद, किशनगढ़
तेजराम मीणा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका राजगढ़, अलवर


इनका कहना है, जो भी पट्टा जारी किया गया है, वह नियम अनुसार दिया है. सरकार के नियम थे कि वर्ष 2018 से पहले पूरानी आबादी में बसे हुए लोगों को जो नगर परिषद की भूमि पर है और मास्टर प्लान में आ रहे है, उन्हें पट्‌टे दिए जा सकते हैं. उसी के तहत पटवारी और जेएईएन की रिपोर्ट पर पट्‌टा दिया है. 


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