Ajmer:उदयपुर की घटना के बाद सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त होती हुई नजर आ रही है. अजमेर में विगत 17 जून को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के बाहर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने वाले और आपत्तिजनक नारे लगाने वाले तीन आरोपियों को आज दरगाह थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इन तीनों ही आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया जहां से अदालत ने इन्हें 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया.पुलिस फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है जबकि इस मामले का मुख्य आरोपी गोहर चिश्ती फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है.


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 दरअसल 17 जून को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाली भाजपा की तत्कालीन प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम समाज में एक मौन जुलूस निकाला था, यह जुलूस मौन होगा और इसमें किसी तरह की नारेबाजी नहीं की जाएगी, इसी शर्त के साथ इस जुलूस को अजमेर जिला प्रशासन ने अनुमति दी थी. लेकिन गौहर चिश्ती और उसके कुछ अन्य साथियों ने जुलूस से पहले नूपुर शर्मा की खिलाफत करते हुए उसका सर तन से कलम करने के नारे लगाए थे, इसके बाद दरगाह थाना पुलिस ने गौहर चिश्ती व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में आज अजमेर खादिम मोहल्ला निवासी फखर जमाली फूल गली निवासी ताजिम और गुजरात निवासी रियाज को गिरफ्तार किया था. इस मामले में पुलिस उपलब्ध वीडियो के अनुसार गौहर चिश्ती वह 15-20 अन्य आरोपियों की भी पहचान कर चुकी है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग स्थानों पर छापामारी जारी है. पुलिस का दावा है कि इन आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.


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जो नारा अजमेर में लगा, वही नारा उदयपुर में कन्हैया के कातिलों ने भी लगाया था


इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विगत 17 जून को जब आरोपियों द्वारा दरगाह के बाहर आपत्तिजनक नारा लगाया जा रहा था तो उसी दिन कन्हैया के कातिल ने भी जो वीडियो शूट किया, उसमें कन्हैया का सर कलम करने की बात कही गई थी.  बाद में जब रियाज और गौस मोहम्मद ने उदयपुर में कन्हैया का सर कलम कर दिया और उसके बाद एक वीडियो शूट किया तो उसमें भी हत्यारों ने उसी नारे को दोहराया था. अजमेर पुलिस बड़ी सर गर्मियों के साथ इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही हैं. पुलिस ने जिन धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया हैं, वे बेहद गंभीर हैं और उन में हत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप की धारा को भी शामिल किया गया है.


 


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