Alwar: अलवर एसीबी कोर्ट ने मंगलवार को लक्ष्मणगढ़ तत्कालीन डीएसपी, हेड कांस्टेबल और एक वकील को रिश्वत के मामले में पांच-पांच साल की सजा और 75- 75 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. एसीबी कोर्ट विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि अगस्त 2012 में परिवादी गोकुल राम शर्मा निवासी कठूमर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें धारा 452 और 307 आईपीसी लगी थी.


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उन धाराओं को हटाने के लिए हेड कांस्टेबल राजेंद्र तिवारी ने उससे पहले ही 42000 ले लिए थे, उसके बाद एडवोकेट रामजीलाल ने तत्कालीन डीएसपी लक्ष्मणगढ़ मन्नो राम के लिए 50 हजार लिए थे.
इस मामले में एसीबी की टीम ने परिवादी गोकुल राम की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए 29 अगस्त 2012 को डीएसपी मन्नो राम के लिए रामजीलाल को 50 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था, इस रिश्वत में शामिल राजेंद्र तिवारी, मन्नो राम और रामजीलाल शामिल थे.


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इस मामले में मंगलवार को 10 साल बाद एसीबी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए आरोपी तत्कालीन डीएसपी मन्नो राम, हेड कांस्टेबल राजेंद्र तिवारी और एडवोकेट रामजीलाल को विभिन्न धाराओं में पांच-पांच साल की सजा और 75-75 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. इस पूरे प्रकरण में 39 गवाह हुए थे और डीएसपी मन्नो राम मीणा ने एसीबी द्वारा पकड़ने के बाद पूर्व में 21 महीने की जेल काटी थी.


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