Alwar: अलवर जिले के शेखपुर थाना अंतर्गत पालपुर बसई गांव में चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व सरपंच सहित करीब आधा दर्जन लोगों ने सरपंच पक्ष के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया. जिसमें महिला सहीत करीब 5 लोग घायल हो गए. जिनमें से समान्य घायलों को प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई. 


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तो वहीं गंभीर घायलों का अलवर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है. फखरुद्दीन ने बताया 7 मई को गांव में सरपंची के चुनाव संपन्न हुए थे. जिसमें उनके उम्मीदवार को जीत हासिल हुई. जिसमें चुनावी रंजिश रखते हुए पूर्व सरपंच शपात खान, मोहम्मद इलियास, असर, महबूब अजहरूद्दीन सहित करीब आधा दर्जन लोगों ने घर में घुसकर परिवार के लोगों पर फरसी व सरियों से हमला कर दिया. 


सामान्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी


जिसमें साजिदा, मुमताज तस्लीमा नैनी व साजिद घायल हो गए. हाथ व सिर में गंभीर चोट लगने के चलते गंभीर घायलों को अलवर रेफर कर दिया. तो वहीं सामान्य घायलों को प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई . 



रकबर मॉब लिंचिंग केस में आरोपियों को 7 साल की सजा


अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र ललावंडी गांव में करीब पांच साल पहले गोतस्करी रकबर मॉब लिंचिंग केस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोष सिद्ध करार करते हुए सात साल की सजा सुनाई है. जबकि एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है.


एडवोकेट अशोक शर्मा ने बताया कि आरोपी नवल किशोर को साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है. वहीं चार आरोपी परमजीत, नरेश विजय और धर्मेंद्र को धारा 341 और 304 के पार्ट प्रथम में आरोप सिद्ध होने पर सात सात साल की सजा सुनाई हैं. उन्होंने बताया कि धारा 304 पार्ट प्रथम में चारों आरोपियों को 7-7 साल की सजा और ₹10- 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है. वहीं धारा 341 में एक-एक माह की सजा और ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया गया है.


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