Rajasthan News: पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आज नाबालिग लडक़ी BA फर्स्ट ईयर की छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और 15000 का जुर्माना लगाया गया. जज जगेंद्र अग्रवाल दुवारा ने पॉक्सो के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है.


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वकील विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता महिला ने बहरोड़ थाने में पॉक्सो का मामला दर्ज कराया था. जिसमें बताया था कि एक यतिन नाम का व्यक्ति जो लोहचब गुड़गांव जिले का रहने वाला है. उससे फेसबुक के माध्यम से बातचीत होती रही. करीब 6 महीने तक बातचीत के बाद यतीन नाम का व्यक्ति बहरोड़ आया और नाबालिग लड़की को बहरोड़ में कही होटल पर खाना खिलाने के लिए बुलाया. जहां बहला फुसलाकर होटल के कमरे में ले गया और नशीली दवाई पिलाकर नाबालिग से दुष्कर्म किया.



वहीं, जब नाबालिग लड़की को होश आया, तब उसने पाया कि उसके साथ गलत काम हुआ है. जिसकी लिखित शिकायत उसने 12-12-2024 को थाने पर उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज कराया. मामले में आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 15000 के जुर्माने से दण्डित किया है. 



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Alwar News: 6 माह के अबोध बालक चूल्हे में गिरने से झुलसा
अलवर शहर के विजय मंदिर थाना अंतर्गत ग्राम बीजोपुर में खेलते समय 6 माह का बालक चूल्हे में गिर गया, जिस वजह से वह झुलस गया. जिसको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. बच्चों के पिता शिशुपाल ने बताया कि उनके बच्चे का नाम चित्रांग है, जिसकी उम्र करीब 6 महीने का है. जो कल सुबह चूल्हे के पास खेल रहा था, तभी चूल्हे में वह गिर गया. उसको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया.



रिपोर्टर- स्वदेश कपिल


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