Rajasthan Election: हेलीकॉप्टर से नामांकन भरने जाएंगे नेताजी! ऐसे मिलेगी परमिशन
Rajasthan Election : विधानसभा चुनाव-2023, नामांकन जमा कराने से लेकर हेलिकॉप्टर-रैली की अनुमति ऑनलाइन, सुविधा एप से मिलेगी राजनीतिक दल और प्रत्याशियों को सुविधा, इस बार प्रत्याशी को नामांकन पत्र ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा
Rajasthan Election : विधानसभा चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाले प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन आयोग का सुविधा एप प्रत्याशियों के लिए कई तरह से सुविधा दे रहा हैं. सुविधा एप पर इस बार निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशी को ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन नामांकन भरने की भी सुविधा दी है. हालांकि ऑनलाइन नामांकन केवल विकल्प के तौर पर हैं. ऑनलाइन नामांकन जमा कराने के बाद भी प्रत्याशी को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करवाने आना ही होगा. साथ में नेताजी हेलिकॉप्टर से लेकर रैली तक की अनुमति डिजिटल माध्यम से आयोग द्वारा बनाए गए सुविधा एप से ले सकेंगे.
विधानसभा चुनाव को लेकर में इस बार निर्वाचन आयोग ने कई तरह के तकनीकी बदलाव किए हैं. प्रत्याशी घर बैठे ऑनलाइन ही सुविधा एप पर अपना नामांकन मय दस्तावेज के साथ दाखिल कर सकता है. हालांकि प्रत्याशी को ऑनलाइन नामांकन सम्बिट करने के बाद भी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष ऑफलाइन नामांकन की हार्ड कॉपी जमा करवाने के लिए आना ही होगा. इसके लिए प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने के बाद 30 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन दाखिल करवाने संबधित विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष कभी भी आ सकता हैं. हालांकि ऑनलाइन नामांकन जमा करवाना अनिवार्य नही हैं. यदि कोई प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन दाखिल नहीं करना चाहता तो वह सीधा ऑफलाइन नामांकन 30 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक करवा सकता हैं. लेकिन जिस प्रत्याशी ने ऑनलाइन नामांकन भर दिया तो उस कैंडिउेट को सुविधा एप और पोर्टल पर ही नामांकन दाखिल करने की तारीख (अपाइंटमेंट की तारीख ) बतानी होगी. उससे रिटर्निंग अधिकारी और प्रत्याशी दोनों को सहूलियत रहेगी. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया की रिटर्निंग अधिकारियों के नामांकन प्रकिया के संदर्भ में डाउट क्लीयर ट्रेनिंग भी दी गई हैं.
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया की चुनाव के समय प्रत्याशी को रैली, सभा और वाहन, हेलीकॉप्टर सहित करीब 20 तरह की अनुमति भी सुविधा एप से मिल सकेगी. सुविधा एप के माध्यम से कोई भी राजनीतिक दल और प्रत्याशी रैली, मीटिंग, रोड शो, वाहनों, हेलीकॉप्टर आदि के लिए अनुमति अब सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन ले सकता है. प्रत्याशियों द्वारा चुनावी बैठक और लाउड स्पीकर, वाहन परमिट, जलसा, जुलूस, रैली, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग, हेलीपैड, मंच और बेरिकेड्स निर्माण सहित अन्य सभी प्रकार की अनुमति के लिए संबंधित निर्धारित प्रफोर्मा में, सुविधा पोर्टल पर और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मौजूद सुविधा लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. राजपुरोहित ने बताया की तीन तरह से परमिशन मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से दी जाती हैं.
वहीं 3 तरह की परमिशन जिला निर्वाचन अधिकारी और 14 तरह की अनुमति रिटर्निंग अधिकारी स्तर से दी जा रही है. सुविधा ऐप से आवेदन करने पर प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाएगा. उसके बाद संबंधित विभागों से भी स्वीकृति लेने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारियों की ओर ऑनलाइन स्वीकृति दी जाएगी. लेकिन वाहन अनुमति के लिए स्टीगर लेने आरओ ऑफिस आना होगा. ऑफलाइन अनुमति के लिए कलक्ट्रेट में एकल खिड़की बनाई गई है. यहां ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है. यहां से कार्मिक प्रार्थना पत्र को संबंधित अधिकारी के पास भेजेगा. इसके अलावा अगर कोई दस्तावेज में कमी रह गई है तो आवेदनकर्ता को फोन कर सूचना की जाएगी.
बहरहाल, ऑनलाइन प्रक्रिया अत्यंत सहज, सरल और आसान है. ऑनलाइन सुविधा जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों की भाग दौड़ भी कम हो जाएगी. खास तौर पर उम्मीदवार को सभाएं करने, रैली निकालने या अन्य कार्यक्रमों की अनुमति के लिए कागज लेकर कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. इससे चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों को भी परेशानी नहीं होगी और उम्मीदवार भी कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने से बचेंगे.
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