Banswara: बांसवाड़ा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है, धारा 144 जिले में 60 दिन तक लागू रहेगी. जिले में अब बिना अनुमति के रैली जुलूस व विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा.


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बिना अनुमति के रैलि व जुलूस निकाला गया तो उनके खिलाफ अब जिला प्रशासन और पुलिस कार्रवाई को अंजाम देगी. राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. जिले में बिना प्रशासनिक अनुमति के विभिन्न अवसरों पर रैली, जुलूस, प्रदर्शन के आयोजन करने से यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती थी. इसलिए जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. 


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कोई भी व्यक्ति या संस्था अब बिना अनुमति के जिले में रैली वह जुलूस नहीं निकाल सकेगा. इसके अलावा किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष युक्त आपत्तिजनक सामग्री का प्रसारण नहीं करेगा. वहीं सार्वजनिक संपत्ति यथा राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड , निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, विश्राम ग्रह, सार्वजनिक पार्क, चौराहे तिराहे पर निर्मित सर्किल, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभे निजी संपत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति, सहमति के धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झंडिया भी नहीं लगा सकेंगे. यह धारा 144 15 अगस्त 2022 तक जिले में लागू रहेगी. वहीं इन दिनों बिना अनुमति के कोई भी रैली, जुलूस निकला तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी.


Reporter- Ajay Ojha


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