Atru, Baran News: राजस्थान के बारां जिले के अटरू थाना क्षेत्र की पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने नाबालिग से ज्यादती के मामले में उसके पिता सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तीनों को मंगलवार को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.


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पुलिस मामला सुन रह गई हैरान
एएसपी जिनेन्द्र जैन ने बताया कि अटरू थाना क्षेत्र एक जने ने 22 जून को उसकी नाबालिग बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था. इसके बाद पुलिस ने 26 जून को नाबालिग को दस्तयाब कर लिया, जब पुलिस से ने पीड़िता से पूछताछ की तो उसकी बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई.


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मां की मौत के बाद से कर रहा रेप
पीड़िता ने बताया कि उसकी मां की मौत के बाद वह पिता के साथ ही रहती थी. उसका पिता पिछले डेढ़ साल से आए दिन उसके साथ ज्यादती करता था. 


रिश्तेदारों ने भी किया नाबालिग के साथ दुष्कर्म
इससे परेशान होकर वह अपने एक परिचित के पास चली गई. वहां से उसका परिचित व उसके एक साथी के साथ उसे बाइक से एक गांव में लाया गया. वहां उसने भी उसके साथ ज्यादती की. इस दौरान उसका साथी भी मौजूद रहा. पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता के साथ आरोपी अर्जुन नरवाला पुत्र हरीश और खानपुर निवासी धर्मसिंह उर्फ धर्म पुत्र झमुरा को गिरफ्तार किया है. 


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बता दें कि किसी भी महिला से बलात्कार किया जाना, चाहे वह किसी भी उम्र की हो, भारतीय कानून के तहत गंभीर श्रेणी में आता है. 
इस अपराध के लिए  भारतीय दंड संहिता में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है. इसके लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 376 के तहत सजा का प्रावधान है. बलात्कार में 7 वर्ष से कठोर की सजा, आजीवन कारावास और आर्थिक दंड है. यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध और सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है.