Dholpur: धौलपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग धौलपुर द्वारा परिवादी की राशि को एमआईएस योजना (MIS Scheme) में जमा नहीं किए जाने को लापरवाही मानते हुए आयोग ने 20,000 जुर्माने के साथ परिपक्वता राशि 6% ब्याज सहित अदा करने के भी आदेश प्रदान किए.

 

जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव ने बताया कि मलक पाड़ा बाड़ी निवासी राजेश बंसल पुत्र जगदीश प्रसाद बंसल ने 18 जून 2014 को बसेड़ी स्थित पोस्ट ऑफिस में 220500 रुपये 5 वर्ष के लिए एमआईएस योजना में निवेश किए. जिसकी परिपक्वता दिनांक 18 जून 2019 को होनी थी, जब परिवादी भुगतान लेने हेतु पोस्ट ऑफिस गया तो उसे पता चला कि उसके द्वारा जमा की गई राशि को लापरवाही पूर्वक पोस्ट ऑफिस द्वारा एमआईएस योजना में नहीं लगाया गया. इससे परिवादी को एमआईएस योजना के अंतर्गत मिलने वाली ब्याज नहीं मिली और मानसिक पीड़ा उत्पन्न हुई.

 


 

मूल राशि भी पोस्ट ऑफिस द्वारा परिवादी को नहीं लौटाई गई. जिस पर परिवादी द्वारा माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग धौलपुर में पोस्ट ऑफिस के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया, जिस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा, सदस्य यदुनाथ शर्मा व कृष्णा अग्रवाल ने पोस्ट ऑफिस की लापरवाही और सेवा दोष मानते हुए आदेशित किया है कि परिवादी की एमआईएस योजना में जमा राशि पर निर्धारित ब्याज 6.6 प्रतिशत सालाना भुगतान की जाए और परिपक्वता दिनांक से अदायगी दिनांक तक परिवादी को 6% सालाना ब्याज भी दी जाए. परिवादी को ही मानसिक क्षतिपूर्ति स्वरूप 10000 और जुर्माना स्वरूप 10000 राज कल्याण कोष में जमा कराने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसका एक माह में सुनिश्चित पालन करना है.

 

Reporter- Bhanu Sharma