Bhilwara News: एक नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर कर खेत में ले जाकर उसके साथ रेप करने के आरोप में न्यायालय ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और 30 हजार के जुर्माने से दंडित किया .विशेष न्यायाधीश ( एक ) देवेंद्र सिंह नगर ने यह फैसला सुनाया न्यायालय में सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोग अभियोजक हर्ष रांका ने 16 गवाहों के बयान करवाये और 27 दस्तावेज पेश करने के बाद जुर्म साबित किया.


नशे में धूत होकर नाबालिग को  बुलाया


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

न्यायिक सूत्रों के मुताबिक रायला थाने में 29 अप्रैल 2022 में महिला नए एक रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि 29 अप्रैल की रात करीब 1 - 2 बजे के बीच एक आयोजन में नाच गाना चल रहा था, उसकी नाबालिग बेटी नाच गाना देख रही थी इसी बीच वहां कार्यक्रम देख रहे हैं. गोपाल भील ने शराब के नशे में धूत होकर परिवादिया की नाबालिग बेटी को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि तेरे पिता खेतों में गए हैं, और तुझे भी वहां बुलाया है.


जब नाबालिग बच्ची ने उसे मना कर दिया कि उसके पिता घर पर है, खेत पर नहीं गए हैं. तो गोपाल बच्ची को घसीट और खेत के पीछे ले जाकर उसके साथ रेप किया और नाबालिग को धमकाया. अगर तूने किसी को इसके बारे में कुछ भी बताया तो जान से मार दूंगा.घटना के बाद नाबालिग डर गई और डर के मारे उसने किसी को कुछ नहीं बताया.


अगले दिन सुबह जब मां ने उससे पूछा तो बच्ची फूट-फूट कर रोने लग गई और उसने देर रात हुई आपबीती बताई.पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर नाबालिक को धमकाने , रेप , गाने के साथ ही पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की.पुलिस ने इस मामले के आरोपित गोपाल पिता मांगू भील को गिरफ्तार किया.युवक खिलाफ कोर्ट में चर्जशीट पेश की गई जिस पर आज न्यायालय ने आरोपी गोपाल को आजीवन कारावास और 30 हजार जुर्माने से दंडित किया है.


ये भी पढ़ें- Rajasthan Politics: राज्यसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू,15 फरवरी है आखिरी डेट, इस दिन होगा मतदान