Bhilwara latest News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसींद बड़ा खेड़ा निवासी देवीलाल गुर्जर और उनकी पत्नी जो कि जन्मजात विकलांग हैं, जिसे बैंक की कार्रवाई से हाई कोर्ट ने राहत दी है. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा 15 दिन पहले घर को खाली करवाने के बाद पशुओं के बाड़े में रहने को विवश किया था, उसके बाद से वो पूरे परिवार के साथ पशुओं के बाड़े में ही निवास कर रहे हैं, इसके बाद दंपति ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.


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दरअसल 2020 में देवीलाल ने अपने पिता स्वर्गीय अंबालाल गुर्जर की गारंटी पर और उनके रहने वाले मकान को गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया था. 2021 में उनके पिता का निधन हो गया. जिसके बाद लोन की किश्तें चुकाने में उन्हें दिक्कत होने लगी. बैंक के बार-बार अनुरोध करने के बाद भी बैंक ने दंपति पर दया नहीं दिखाई और बैंक कर्मचारी उनके घर को खाली करवाने की धमकी देने लगे. 


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ऐसे में मजबूर होकर दंपति ने अधिवक्ता नीरज कुमार गुर्जर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की. जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने बैंक को तत्काल कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया है. दंपति को 645000 रुपए की ऋण राशि में से 200000 रुपए जमा करने का आदेश दिया गया है. शेष राशि के भुगतान के लिए बैंक को दंपति के साथ बैठकर समझौता करने का निर्देश दिया गया है.