Bhilwara News: राजस्थान के मांडलगढ़ के जोजवा गांव मे खाप पंचायत के तुग़लगी फरमान से एक पीड़ित परिवार 12 साल से सामाजिक जेल की सजा भुगत रहा है.मांडलगढ़ क्षेत्र में समाज के पंच पटेलों द्वारा न्याय की समानांतर अदालत चला कर इस तरह के फरमान जारी करते है. जिससे निर्दोष लोगों को सामाजिक प्रताड़ना की सजा भुगतने को मजबूर होना पड़ रहा है.


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जोजवा गांव निवासी पीड़ित एक परिवार के मुखिया लादूलाल कलाल ने मांडलगढ़ डीएसपी बाबूलाल विश्नोई को दी गई. शिकायत में बताया कि आज से 12 साल पहले उसकी बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया गया था.जिसका मांडलगढ़ न्यायालय में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था.उसके बाद सुलह होने पर बेटी अपने ससुराल आ जा रही हैं.



इस मामले को लेकर कलाल समाज की खाप पंचायत के पंच पटेलों ने जाति पंचायत बुला कर पीड़ित लादूलाल को समाज से निष्कासित करने लिखित फरमान जारी कर दिया और समाज के लोगों से रिश्ते हुक्का-पानी व बोलचाल तक पर पाबन्दी लगा दी गई. 


खाप पंचायत के फैसले का उलंघन करने पर 5100 रुपए का जुर्माना भी तय कर दिया गया था.इस मामले में पीड़ित ने कई बार पँच पटेलों से वापस समाज मे लेने की गुहार लगाई,लेकिन खाप पंचायत ने फैसला नहीं पलटा.



पिछले दिनों ज़ी मीडिया पर मांडलगढ़ में एक खाप पंचायत की खबर चलाई गई, उसे देख कर पीड़ित लादूलाल में जागरूकता आई और न्याय के लिए पुलिस के पास पहुंचा.



पीड़ित लादूलाल की शिकायत पर मांडलगढ़ DYSP बाबूलाल विश्नोई ने बीगोद थाना अधिकारी को मामले की जाँच कर खाप पंचायत के करीब 12 आरोपी पँच पटेलों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया हैं.


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