राजस्थान में यहां पटाखे और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किए आदेश
दीपावली के त्योहार पर जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने और चलाने की अनुमति जारी की गई है. यह आदेश 10 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार ग्रीन आतिशबाजी दीपावली के त्योहार पर रात 8 से 10 बजे तक ही अनुमत होगी.
बीकानेर न्यूज: दीपावली के त्योहार पर जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने और चलाने की अनुमति जारी की गई है. यह आदेश 10 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे.
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार ग्रीन आतिशबाजी दीपावली के त्योहार पर रात 8 से 10 बजे तक ही अनुमत होगी. आदेश में बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में स्थित पेट्रोलियम और उससे बने पदार्थों के संस्थान जैसे पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, गैस बॉटलिंग प्लांट आदि के अनुज्ञापित क्षेत्र और उससे 500 मीटर की परिधि में पटाखे या आतिशबाजी के पूर्ण प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए हैं.
जिला मजिस्ट्रेट ने दीपावली पर जिले में रात 8 बजे से 10 बजे के अलावा समस्त समय में पटाखे या आतिशबाजी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं. आदेश अनुसार अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक परिसर या शांत क्षेत्र घोषित स्थान के 100 मीटर के दायरे में पटाखे,आतिशबाजी के प्रयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है. आर्मी एरिया ,एयर फोर्स नाल एवं आर्मी के एम्यूनेशन डिपो के 500 मीटर की परिधि में आतिशबाजी के प्रयोग या छोड़ने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है.इन सब की बीच अचार संहिता के चलते बिक्री पर भी असर देखने को मिल रहा है.
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