Begun, Chittorgarh News: अपर जिला एवं शेसन न्यायाधीश राकेश गोयल बेगूं ने गुरुवार को दिए अपने एक अहम फैसले में गैंगरेप-डकैती के मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास और 5-5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई. 


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यह प्रकरण जुलाई 2018 का है, जिसमे बाइक सवार दम्पत्ति को कुल 6 आरोपियों द्वारा शिवपुरा रोड़ पर जंगल में रोककर उनके साथ मारपीट कर डकैती की वारदात को अंजाम दिया और पति को बंधक बनाकर उसके सामने पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. 


प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की मांग को लेकर बेगूं उपखण्ड मुख्यालय पर नगर सहित क्षेत्र भर के महिला पुरुषों ने प्रदर्शन किया था. वही, अभिभाषक संघ बेगूं में इस जगन्य अपराध के आपरोपियों की पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया था. इस प्रकरण में पारसोली पुलिस द्वारा 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. 


इनमें से दो बाल अपचारी होने से उन्हें बाल संप्रेषण गृह भेजा गया जबकि अनुसन्धान के दौरान पीड़ित दंपत्ति ने जेल में अभियुक्तों की शिनाख्त की. वहीं, न्यायालय में भी बयान के दौरान आरोपियों की पहचान की गई थी. पारसोली पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश करने के बाद प्रकरण की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से 86 दस्तावेज एवं 21 गवाह पेश किए गए. 


प्रकरण में ADJ राकेश गोयल द्वारा गुरुवार को दिए अपने महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी अशोक पुत्र रामदेव कंजर व विरमल पुत्र मोडा कंजर निवासी मण्डावरी तथा कैलाश पुत्र सुरेश कंजर व सहदेव पुत्र भरतरी कंजर निवासी पाडावास को गैंगरेप के आरोप में आजीवन  कारावास और 5-5 लाख रुपए जुर्मान की सजा सुनाई. 


जुर्माने की आधी राशी पीड़िता महिला को देने और पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम में 5 लाख रुपये दिलाने की अनुशंसा की. वहीं, डकैती के आरोप में भी आजीवन कारावास और 50 हजार के जुर्माने की सजा से दण्डित किया. फैसला सुनाते समय आरोपी कैलाश मांडलगढ़ जेल में होने और विरमल भीलवाड़ा जेल में होने से दोनों को वीसी के जरिए फैसला सुनाया गया. 


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