Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं  में  अपर जिला  न्यायालय में दस साल पहले  गंडासे  से हमला करने के मामले में न्यायाधीश राकेश गोयल  7 आरोपियों को उम्रकैद और 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. 


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क्या था मामला


बता दें कि यह मामला  दस साल पहले रावतभाटा थाना क्षेत्र के धावद कला गांव का है. जहां मवेशियों के जरिए खेत में घुसकर फसल नष्ट किए जाने पर 29 सितंबर 2013 को आरोपियों ने बालचंद और मोहन लाल मीणा पर लाठियों गंडासे से हमला  कर दिया था. जिसमें 35 साल के बालचंद को लहूलुहान हालत में मरा हुआ समझ कर हमलावर छोड़कर भाग गए थे. जिसमें बाद में स्थानीय लोगों ने गंभीरहालत में पीड़ित  को कोटा अस्पताल में भर्ती करवाया था. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. भाई की हत्या को लेकर  मृतक के भाई नंदलाल मीणा ने  आरोपियों के खिलाफ रावतभाटा थाने में मामला दर्ज कराया था.


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वहीं दस साल बाद  मंगलवार को अपर जिला  न्यायालय में मृतक के भाई नंदलाल मीणा को इंसाफ मिला. मामले को लेकर  ADJ राकेश गोयल ने हत्या के आरोपी गांव धावद कला के रहने वाले धनराज, दुर्गा शंकर, बालचंद , नंदलाल , मुकेश,दीपक, बनवारी  को इसी गांव के बालचंद  की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार का जुर्माना भी किया. अपरलोक अभियोजन फरीद मिर्जा ने बताया कि मामले में पीड़ित पक्ष की और से 23 गवाह और 43 दस्तावेज साक्ष्य पेश किए गए.


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