Sardarshahar By-poll: सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी तीन बार प्रकाशित करवानी होगी. उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश गौतम ने बताया कि निर्वाचन विभाग के अनुसार अभ्यर्थी के जरिए फॉर्मेट सी-1 में अपने आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना निर्वाचन प्रचार अवधि के दौरान करवानी होगी.


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अभ्यर्थी द्वारा तत्काल इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी. पहली सूचना अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर, दूसरा अगले 5 से 8 दिनों के भीतर तथा तीसरी 9वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक करवाना होगा.


इस बारे में उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश गौतम ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए है, जिसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी के जरिए फॉर्मेट सी-1 में अपने आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना निर्वाचन प्रचार अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार पत्रों में न्यूनतम फोंट साइज 12 एवं उन संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय टीवी चैनलों में (प्रसारण का समय प्रातः 8 बजे से रात 10 बजे के मध्य न्यूनतम 7 सैकंड्स के लिए स्टैंडर्ड फोंट साइज में) अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद और मतदान की तिथि से दो दिन पहले के दौरान तीन अवसरों पर अलग-अलग तिथियों को प्रकाशित/प्रसारित करवाई जानी है.


अभ्यर्थी के जरिए तत्काल इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी. प्रथम प्रचार कैडिडेट्स की वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर, दूसरा प्रचार अगले 5 से 8 दिनों के भीतर तथा तीसरा प्रचार 9 वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक करवाना होगा. जिससे निर्वाचकों को अभ्यर्थियों के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके.


राजनैतिक दलों  के जरिए  फॉर्मेट सी-2 में अपने अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना का प्रकाशन/प्रसारण करवाना होगा तथा अपनी वेबसाइट पर इसकी सूचना के प्रदर्शन के साथ-साथ पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा. गौतम ने बताया कि सभी संबंधित को इसकी जानकारी एवं पालना के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं.


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Reporter: Gopal Kanwar