Dausa news: दौसा की विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया. आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाकर अर्थ दंड भी दंडित किया है .पीड़िता की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने पैरवी की.


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क्या था मामला
विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया दौसा जिले के सिकंदरा थाने में 29 जून 2020 को एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था बुजेट निवासी मलकेश मीणा ने उसकी बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया जिसके चलते वह गर्भवती हो गई और उसका गर्भपात करवाने के लिए आरोपी ने उसे दवा भी दी जिससे उसका गर्भपात हुआ. इसके सिकंदरा थाना पुलिस ने मामले का अनुसंधान का पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया.


 डीएनए रिपोर्ट के आधार पर  हुई सुनवाई 


पुलिस के जरिए चालान पेश करने के बाद प्रकरण की दौसा पोक्सो कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई इस दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 21 दस्तावेज और 14 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए. साथ ही डीएनए रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया. दस्तावेज गवाह और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद आज न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी मलकेश मीणा को शेष प्राकृतिक जीवन तक उम्र कैद की सजा सुनाई. साथ ही तीन लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया. न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के बाद पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अनु अग्रवाल की अधिवक्ताओं ने तारीफ की.


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