Dholpur news: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के दिहौली पुलिस थाना पर साल 2021 में दर्ज हुए 15 वर्षीय दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.साथ ही 45 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के दिहौली थाना पर एक महिला ने 25 मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.


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जिसमे उसने बताया कि 24 मार्च 2021 को उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री देर शाम को घर के पास खेत में शौच करने गई हुई थी.नाबालिग पुत्री की चीख पुकार सुन कर वह खेत पर दौड़ कर पहुंची तो आरोपी रामफूल उसे देख कर भाग गया.नाबालिग पुत्री ने घटना के बारे में जानकारी अपनी मां को दी.पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान मुल्जिम रामफूल पुत्र मोहर सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. 


जो न्यायालय से जमानत पर चल रहा हैं.प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज मंगलवार को मुल्जिम रामफूल पुत्र मोहर सिंह को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376 /511 में पांच वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25 हजार रूपये का जुर्माना और एससी एसटी एक्ट में तीन-तीन वर्ष की सजा और 20 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं.सभी सजाएं एक साथ चलेगी.


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