धौलपुर: विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के नादनपुर थाना इलाके का हैं.पुलिस थाना पर एक परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री शाम को करीब पांच बजे खेत पर गई थी.जो लौट कर घर नहीं आई.नाबालिग पुत्री की आस-पास खोजबीन की गई तो पता चला कि आरोपी मंगल सिंह नाबालिग को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया हैं.


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पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान नाबालिग को दस्तयाब कर उसके बयान दर्ज किए.पुलिस ने आरोपी मंगल सिंह को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. मुल्जिम मंगल सिंह उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहा हैं.लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की और से मामले में आठ गवाह कोर्ट में पेश किये गए.


प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसेन ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुल्जिम मंगल सिंह पुत्र सियाराम मीणा निवासी बड़ी सुराई को आईपीसी की धारा 363 में चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं,


साथ ही मुल्जिम को दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं.लिक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मुल्जिम फैसला के समय न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने नादनपुर थाना एसएचओ को सजा वारंट के साथ आदेश भेजा हैं.कोर्ट ने नादनपुर थाना पुलिस को आदेशित किया हैं कि मुल्जिम मंगल सिंह को शीघ्र गिरफ्तार कर सजा भुगतने के लिए पॉक्सो न्यायालय में पेश करें.


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