Dholpur: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बाड़ी थाना इलाके में वर्ष 2022 में दर्ज हुए 17 वर्षीय नाबालिग के अपहरण कर उसके साथ शादी करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही बीस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है. दोनों सजाएं एक साथ चलेगी.


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विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि एक परिवादी ने 2 फरवरी 2022 को बाड़ी पुलिस थाना पर एक मामला दर्ज कराया था. जिसमें उसने बताया कि 31 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अरनिया इलाके के रहने वाले आरोपी अनुज उर्फ अमन ठाकुर पुत्र महेश सिंह जादौन ने उसकी नाबालिग 17 वर्षीय पुत्री को आगरा बुलाया और उसका अपहरण कर अपने साथ ले गया.


जहां आरोपी अनुज ने नाबालिग के साथ शादी भी कर ली.रिपोर्ट में यह भी बताया कि आरोपी अनुज ने उसकी नाबालिग पुत्री को फेसबुक पर दोस्ती कर अपने प्रेमजाल मे फंसा लिया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी अनुज गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया.जो उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहा है.


लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में दस गवाह कोर्ट में पेश किये गए. प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने मुल्जिम अनुज ठाकुर को चार-चार वर्ष का कठोर कारावास और दस-दस हजार रूपये का अर्थदंड दे दण्डित किया है.सभी सजाएं एक साथ चलेगी. लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मुल्जिम अनुज फैसले के दौरान कोर्ट में अनुपस्थित हो गया.जिस पर बाड़ी पुलिस अधिकारी को उसकी अविलम्ब गिरफ्तारी करने और सजा भुगतने के लिए वारंट भेजा गया है.


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