Dholpur news: राजस्थान के धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने मनिया थाना पर दर्ज हुए एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ के मामले एक आरोपी को दोषी करार देते हुए, उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.साथ ही बीस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके का हैं.जहां के रहने वाले एक परिवादी ने पॉक्सो न्यायालय में इस्तगासा पेश किया.


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 जिसमे उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री 15 फरवरी 2020 को खेत पर से करब लेकर घर आ रही थी.तभी उसे रास्ता में से आरोपी मनोज जबरन बाइक पर बिठा कर धौलपुर ले गया और धौलपुर से रेलगाड़ी से आगरा ले गया. आगरा में आरोपी मनोज ने नाबालिग के साथ जबरन छेड़छाड़ की मनिया थाना पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट से मिले इस्तगासा पर मामला दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान नाबालिग को दस्तयाब कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए. पुलिस नाबालिग के बयानों के आधार अनुसन्धान के दौरान मुल्जिम मनोज पुत्र श्रीराम कुशवाह निवासी लूला का पुरा को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया.


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 मुल्ज़िम मनोज कोर्ट से जमानत पर चल रहा हैं.लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में आज सोमवार को न्यायाधीश जमीर हुसेन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मुल्जिम मनोज को आईपीसी की धारा 363,354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 में तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं,साथ ही मुल्जिम को बीस हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं. दोनों सजाए एक साथ चलेगी.


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