धौलपुर में निकाली विधिक साक्षरता साइकिल रैली, लोगों को साइबर क्राइम से होने वाले फ्रॉड के प्रति सजग रहने की दी जानकारी
प्राधिकरण की सचिव सुनीता मीणा द्वारा बताया कि बाल विवाह, दहेज प्रथा और जाति प्रथा जैसी सामाजिक कुरूतियों के विरुद्ध लोगों को जागरूक किये जाने के उद्देश्य से साईकिल रैली का आयोजन किया गया है.
Dholpur News: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार संचालित अभियान ’’इंपावरमेंट ऑफ सिटीजनस थ्रो लीगल अवेयरनेस एण्ड आउटरीच’’ एवं ’’हक हमारा भी तो है’’ के अनुक्रम में सुनीता मीणा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की अध्यक्षता में महाराजा उदय मान सिंह राजकीय उच्च मा. विद्यालय इन्फैण्ट धौलपुर से कचहरी परिसर धौलपुर तक विधिक साक्षरता साईकल रैली का आयोजन किया गया. साईकल रैली में उदय मान सिंह राजकीय उच्च मा. विद्यालय इन्फैण्ट धौलपुर छात्र-छात्राएं सम्मिलित हुए. साईकल रैली को सचिव मीणा द्वारा हरी झण्डी दिखा रवाना किया.
कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण की सचिव सुनीता मीणा द्वारा बताया कि बाल विवाह, दहेज प्रथा और जाति प्रथा जैसी सामाजिक कुरूतियों के विरुद्ध लोगों को जागरूक किये जाने के उद्देश्य से साईकिल रैली का आयोजन किया गया है. सचिव द्वारा बच्चों को जानकारी देते हुए बताया कि समाज में व्याप्त बाल विवाह कुप्रथा जैसे मुद्दे गम्भीर और विचारणीय है. बालिका की आयु 18 वर्ष एवं बालक की आयु 21 वर्ष से पूर्व करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है.
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बाल विवाह की रोकथाम हेतु आमजन को अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं. बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजन में जन जागृति उत्पन्न कर ऐसे आयोजनों को रोका जा सकता है. उन्होंने बताया कि बाल विवाह से बच्चों के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से बाल विवाह करायेगा या किसी भी रूप में शामिल होगा सभी कानून के दायरे में आयेंगे. बाल विवाह करने पर 2 साल की कैद या 1 लाख रूपये जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है. इसके साथ ही सचिव द्वारा छात्रों को साइबर क्राइम से होने वाले फ्रॉड के बारे में विस्तृत जानकारी दी.
Reporter-Bhanu Sharma