Dungarpur : राजस्थान के डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने परीक्षा देकर लौट रही युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई है. वही 65500 रुपए का जुर्माना लगाया है. वही उसके दो सहयोगियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है और दोनों पर 10500-10500 रुपए का जुर्माना लगाया है. रामसागडा थाना क्षेत्र में 26 मई 2019 को घटना हुई थी.


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डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की घटना डूंगरपुर जिले के रामसागडा थाना क्षेत्र के 26 मई 2019 को हुई थी. युवती अपने मंगेतर के जीजाजी के साथ घर से गलन्दर बीएसटीसी की परीक्षा देने गई थी. परीक्षा के बाद वापस दोनों बाइक पर बैठकर अपने गांव लौट रहे थे. इस दौरान उदयपुर जिला महुवाल गाँव निवासी महेंद्र अपने साथी कैलाश और सतीश के साथ कार में आया और लोड़वाड़ा हॉस्टल के पास आकर उनकी बाइक के आगे कार लाकर बाइक रुकवा दी. 


इस दौरान तीनों ने युवती के मंगेतर के जीजाजी के साथ मारपीट की और युवती का अपहरण करते हुए उसे कार मे बैठा ले गए. आरोपी महेंद्र, कैलाश व सतीश युवती को लेकर महेंद्र के घर महुवाल ले गए. जहा पर महेंद्र ने युवती के साथ दुष्कर्म किया. वही मार डालने की धमकी देकर शादी के कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए. इधर युवती के परिजनों द्वारा अपहरण की शिकायत के बाद पुलिस ने करीब 14 दिन बाद युवती को दस्तयाब किया. वही युवती की रिपोर्ट पर अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज करते हुए.


तीनों आरोपी महेंद्र, कैलाश और सतीश को गिरफ्तार किया. इसके बाद पुलिस ने अनुसन्धान पूरा करते हुए डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इस मामले में डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी महेंद्र को दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा सुनाई. वही उस पर 65500 रुपए का जुर्माना लगाया है. वही कोर्ट ने सहयोगी सतीश व कैलाश को 3-3 साल की सजा सुनाई है और दोनों पर 10500-10500 रुपए का जुर्माना लगाया है.


रिपोर्टर- अखिलेश शर्मा


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