Dungarpur Crime : जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 2 लाख 70 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की धम्बोला थाना क्षेत्र निवासी एक पिता ने थाने में एक रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था की वह और उसकी पत्नी अहमदाबाद में मजदूरी का कार्य करते है. घर पर उसके माता-पिता 15 वर्षीय बेटी और 3 छोटे बच्चे रहते है.


2 सितम्बर 2022 को उसकी 15 वर्षीय बेटी घरेलु सामान लेने घर से निकली थी जो की वापस नहीं आई. सुचना मिलने पर वह घर आया और बेटी की तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा. बाद में पता चला की मालखोलडा निवासी मुकेश उसकी बेटी का अपहरण करके ले गया है.


पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 9 नवम्बर 2022 को नाबालिग को अहमदाबाद से दस्तयाब किया. नाबालिग ने बताया की मुकेश उसका अपहरण करके ले गया था और एक माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया. जिस पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया.


वहीं अनुसन्धान पूर्ण करने के बाद पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी मुकेश को दोषी करार दिया. वहीं कोर्ट ने दोषी को शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है वही दोषी पर 2 लाख 70 हजार का जुर्माना भी लगाया है.