Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

2023 में कराया गया था मामला दर्ज


डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि चौरासी थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग की मां ने 18 जनवरी 2023 को SP के समक्ष पेश होकर परिवाद दिया था. जिसमें बताया था कि गुजरात निवासी बलवंत उर्फ पप्पू की उसकी बेटी से जान पहचान थी. 30 नवम्बर 2022 को बलवंत उसके गांव आया था उसने फोन करके उसकी नाबालिग को बेटी को मेनरोड पर बुलाया और उसका अपहरण करके अपने साथ गुजरात ले गया.


नाबालिग को गुजरात से किया गया दस्तयाब


एसपी को दिए परिवाद पर चौरासी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और नाबालिग को गुजरात से दस्तयाब किया. नाबालिग ने पुलिस को आरोपी द्वारा जबरन अपहरण करने और तीन माह तक उसके साथ दुष्कर्म करने की बात बताई. जिस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करते हुए आरोपी बलवंत को गिरफ्तार किया था. वहीं जांच को पूरा करते हुए पुलिस ने पॉक्सो  कोर्ट में चालान पेश किया.


दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा 


इसी मामले में आज पॉक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी बलवंत को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.  वहीं दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.