Dungarpur News : डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग साली से दुष्कर्म के मामले में आरोपी जीजा को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी जीजा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वही दोषी पर एक लाख 10 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 9 जून 2021 को चितरी थाने में पीडिता के पिता ने मामला दर्ज करवाया था.


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डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि चितरी थाना क्षेत्र निवासी पीडिता के पिता ने चितरी थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि उसका 29 वर्षीय जमाई जीवराम पुत्र वेलजी खांट मीणा निवासी भेसरा बड़ा उसके घर पर आया था. इसके बाद जीवराम उसकी नाबालिग छोटी बेटी को अपना नया घर दिखाने के लिए अपने गाँव भेसरा बड़ा ले गया था. इसके बाद जीवराम ने अपने नए घर पर अपनी नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म किया था.


वहीं पीडिता ने अपने घर आकर आपबीती अपने परिजनों को बताई. जिस पर पीडिता के पिता ने चितरी थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दी थी. चितरी थाना पुलिस ने आरोपी जीवराम खांट के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश की. वहीं करीब 6 माह बाद पुलिस ने आरोपी जीवराम को गिरफ्तार किया था. इधर मामले में पुलिस ने अनुसन्धान पूर्ण करने के बाद डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में आरोपी जीवराम के खिलाफ चालान पेश किया. इसी मामले में आज डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी जीजा जीवराम को दोषी करार दिया. वहीं कोर्ट ने दोषी जीजा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई वही दोषी पर एक लाख 10 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.


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