Dungarpur, डूंगरपुर: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने दोषी को 50 हजार के आर्थिक दंड से दंडित भी किया है. पीड़िता के पिता ने 23 फरवरी 2021 को एसपी को परिवाद पेश किया था. 


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डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला सदर थाना क्षेत्र का है. पीड़िता के पिता ने 23 फरवरी 2021 को डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर परिवाद दिया था. 


परिवाद में पीड़िता के पिता ने बताया था कि 4 जनवरी 2021 को उसकी नाबालिग बेटी घर से सामान लाने के लिए वडा पाल गई थी, जहां पर उसे पाल वडा फला बिलिया निवासी विद्या सागर पुत्र कालू मिला. इस दौरान विद्या सागर ने उसे डराया और धमकाया और उसे अहमदाबाद भगाकर ले गया है. वहीं, अहमदाबाद ने विद्यासागर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. 


इधर, पीड़िता के पिता के परिवाद पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी विद्यासागर व पीड़िता की तलाश शुरू की. सदर थाना पुलिस ने 9 अप्रैल 2021 को पीड़िता को अहमदाबाद से दस्तयाब किया और आरोपी विद्यासागर को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने मामले में अनुसंधान पूर्ण करते हुए पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था. 


इसी मामले में पोक्सो कोर्ट आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी विद्या सागर को दोषी करार दिया. वहीं, दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और दोषी को 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. 


Reporter- Akhilesh Sharma