Dungarpur News: प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद अवैध रूप से योजना से जुड़कर लाभ ले रहे लाभार्थियों के लिए गिव अप अभियान चलाया है. अभियान के तहत सक्षम होने के बाद योजना का अवैध रूप से लाभ लेने वाले लाभार्थी 31 जनवरी 2025 तक स्वयं अपना नाम कटवाकर विभागीय कार्रवाई से बच सकता है.


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डूंगरपुर जिले के रसद विभाग के निरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया की 3 दिसम्बर को प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री ने एक बैठक ली थी. बैठक में मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अवैध रूप से लाभ लेने वाले लाभार्थियो के लिए प्रदेश भर में गिव अप अभियान चलाने के निर्देश दिए है.


जिसके तहत ऐसे व्यक्ति जिनके पास चौ पहिया वाहन हो, आयकर दाता हो, ग्रामीण क्षेत्रो में 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन पर मकान बना हो और आर्थिक रूप से सक्षम होने के बाद भी खाद्य सुरक्षा योजना में अवैध रूप से लाभ उठा रहे हो वे स्वयम इस अभियान के तहत योजना से गिव अप कर सकते है, जिसमें लाभार्थी राशन डीलर के पास जाकर एक परिपत्र भरना होगा और योजना से गिव अप कर सकता है.


रसद विभाग के निरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अवैध रूप से योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों को 31 जनवरी 2025 तक का समय दिया है. जिसके तहत वे स्वयम योजना से गिव अप करके विभागीय कार्रवाई से बच सकते है. वहीं उन्होंने बताया की यदि 31 जनवरी 2025 तक अवैध रूप से योजना के लाभार्थी गिव अप नहीं करते है, तो विभाग ऐसे लोगो से विभागीय नियमानुसार अब तक उठाये गए गेंहू की राशी पेनल्टी लगाकर वसूली की कार्रवाई तो करेगा ही साथ ही ऐसे लाभार्थियो के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जायगी.


बहरहाल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री से मिले निर्देश पर डूंगरपुर रसद विभाग ने गिव अप अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसको लेकर सभी राशन डीलर्स को अपनी दुकान पर गिव अप अभियान के बैनर लगाने के साथ ऐसे लोगो को प्रेरित कर योजना से गिव अप करवाने के निर्देश दिए गए है. इधर विभाग के इस अभियान से जहा सक्षम लोग योजना से बाहर होंगे वही पात्र होते हुए भी योजना से वंचित लोगो को योजना का लाभ मिल सकेगा.