Dungarpur: डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म कर गर्भवती होने पर घर से निकाल देने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने दोषी को 2 लाख 25 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित भी किया है. पीड़िता द्वारा एसपी को दिए परिवाद के बाद धम्बोला थाना पुलिस ने 11 फरवरी 2021 को मामला दर्ज किया था.


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डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला वर्ष 2019 का है. नाबालिग सामान लेने के लिए सीमलवाड़ा जाने निकली थी. इस दौरान वह टेम्पो का इन्तजार कर रही थी. तभी रामसागड़ा थाना क्षेत्र के गलन्दर गांव निवासी 23 वर्षीय राजू पिता हकरा बाइक लेकर आया और उसे सीमलवाड़ा छोड़ने की बात कही.  जिस पर नाबालिग राजू के साथ बाइक पर बैठ गई.


इसके बाद राजू नाबालिग को सीमलवाड़ा ना ले जाकर अपने साथ अपने घर ले गया. जहां पर उसने नाबालिग को अपनी पत्नी बनाने की नियत से अपने पास रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई. वहीं राजू से उसको एक पुत्र भी हुआ.


इसके बाद 20 जनवरी 2021 को राजू ने नाबालिग को मारपीट करते हुए अपने घर से निकाल दिया. वहीं पीड़िता वहां से महिला थाने व धम्बोला थाने पहुंची लेकिन पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया. इसके बाद पीड़िता डूंगरपुर एसपी के सामने पेश हुई और राजू के खिलाफ रिपोर्ट दी. एसपी के निर्देश पर धम्बोला थाना पुलिस ने 11 परवरी 2021 को राजू के खिलाफ मामला दर्ज किया. आरोपी राजू को गिरफ्तार किया. इधर अनुसन्धान पूरा करने के बाद पुलिस ने डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में डूंगरपुर कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी राजू को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है.  दोषी पर 2 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.


 


Reporter-Akhilesh Sharma


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