Sikar News: राजस्थान के सीकर में पोक्सो कोर्ट सीकर ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है, वहीं 5 लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें 5 लाख पीड़िता की बेटी को मिलेगा. दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने गर्भवती हो गई थी और एक बेटी को जन्म दिया था. 


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मामले में न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी शिम्भु राम निवासी जैतपुरा को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट नंबर दो के विशिष्ट न्यायाधीश अशोक चौधरी ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे दुष्कर्मी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती है. 


वहीं, दुष्कर्म के गंभीर मामले में लापरवाही बरतने पर 3 पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखा है. थानाधकारी लाल सिंह, एएसआई प्रभु दयाल मीणा, एसआई जयसिंह के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा.  


लोक अभियोजक कैलाश दान कविया ने बताया कि दिनांक 14 नवंबर 2014 को पीड़िता के पिता ने नीमकाथाना में मुकदमा दर्ज कराया था कि वह 11 नवंबर को खाना खाने भैरूजी के मंदिर गया था. उसकी पत्नी पास में ही गीत गाने गई हुई थी, जब घर आकर देखा तो उसकी नाबालिग बच्ची घर से गायब मिली. दो-तीन दिन तलाशने के बाद जब वह नहीं मिली तो 14 नवंबर 2011 को मुकदमा दर्ज कराया गया.


पुलीस ने आठ महीने बाद नाबालिग को दस्तयाब किया और आरोपी शिम्भु राम 27 निवासी जैतपुरा को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की. नाबालिग गर्भवती हो गई थी और एक बच्चे को भी जन्म दिया था. इस मामले में सभी ग्वाह और दस्तावेजों के बाद न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट नंबर दो अशोक चौधरी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. 


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