Bhadra News: जमीनी विवाद में दिव्यांग से मारपीट करने का मामला सामने आया है. ये मामला गोगामेड़ी थानाक्षेत्र के गांव बरवाली से जुड़ा है. जहां पैतृक कृषि भूमि के विवाद को लेकर दिव्यांग पीड़ित से उसके बहन, जीजा और सगे भाई ने न्यायालय से लिए स्थगन आदेश को वापिस लेने की बात पर मारपीट की है.


दिव्यांग से मारपीट करने का लगाया आरोप 


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पीड़ित दिव्यांग रोहिताश ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 25 नवंबर को दोपहर में गांव की परचून की दुकान से सामान लेने जा रहा था तो रास्ते में उसका भाई बलविंद्र खड़ा जिसने पीड़ित को रोक कर मारपीट करने लगा और घसीट कर अपने घर के अंदर ले गया. जहां मौजूद उसके जीजा महेन्द्र पुत्र काशीराम निवासी माघो सिंघाना जिला सिरसा और बहन सरोज ने उसके साथ थाप मुक्कों से मारपीट की और आरोपितों ने कहा कि तुने जो जमीन पर स्थगन आदेश ले रखा है उसको उठा ले वरना मुझे जान से मार देंगे. पीड़ित दिव्यांग रोहिताश ने बताया कि उनके परिवार के पास 9 बीघा पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें से उसके मां-बाप को बहला-फुसलाकर एक बीघा भूमि उसकी बहन और जीजा ने बेच दी, जिसके बाद पीड़ित ने न्यायालय से बाकी बची 8 बीघा कृषि भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था.


पैतृक कृषि भूमि के विवाद का मामला


जिसके चलते उसकी बहन और जीजा उससे रंजिश रखने लगे और दबाव बना रहे हैं कि वह यह स्थगन आदेश वापस ले ले. पीड़ित ने इसी रंजिश के चलते तीनों आरोपितों पर मारपीट के आरोप लगाए. मारपीट में दिव्यांग पीड़ित रोहिताश के आंख और नाक पर चोट आई है. पीड़ित दिव्यांग रोहिताश घटना के बाद गोगामेडी अस्पताल गया तो वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसको नोहर रेफर कर दिया और नोहर से जिला अस्पताल हनुमानगढ़ रेफर कर दिया. जहां पीड़ित दिव्यांग का इलाज अभी जारी . घटना की सूचना मिलने पर पीड़ित से मिलने पर भाजपा पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया, दिव्यांग संगठनों के पदाधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित दिव्यांग के लिए इंसाफ की मांग की.


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प्रकरण में गोगामेड़ी थानाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल चौकी से थाना क्षेत्र के गांव बरवाली में एक दिव्यांग रोहिताश के मारपीट के बाद घायल अवस्था में उपचाराधीन होने की सूचना मिली थी. जिस पर देर शाम थाना के सहायक उप निरीक्षक रणवीर सिंह को जिला अस्पताल भिजवा कर, पीड़ित के पर्चा बयान दर्ज करवाए गए. पर्चा बयान के आधार पर गोगामेड़ी थाने में भादस की धारा मामला जुर्म धारा 341, 323, 506, 34 में मामला दर्ज कर लिया गया है. जिसकी जांच हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार कर रहे हैं.