Hanumangarh: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा चलाए जा रहे अभियान  ''Freedom from Untouchability & Prevention of Atrocities'' के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती संदीप कौर ने सावित्री बाई फूले महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास का औचक निरीक्षण किया गया. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अनुसूचित जनजाति अधिनियम की दी जानकारी


 


निरीक्षण के दौरान जिला विधिक प्राधिकरण सचिव ने कन्या छात्रावास का वातावरण, भौतिक व्यवस्थाएं, कन्याओं को दी जाने वाली सुविधाओं आदि की जांच की तो सभी व्यवस्थाएं सामान्य पाई गई हैं. प्राधिकरण सचिव के निरीक्षण के दौरान कन्या छात्रावास की उपस्थित छात्राओं को अनुसूचित जनजाति हेतु बने अधिनियम, उनके विधिक और संवैधानिक अधिकारों आदि के बारे में चर्चा कर जानकारी दी गई.


इसके साथ ही सचिव संदीप कौर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों जैसे निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता की पात्रता आदि के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अशिक्षित हो, गरीब, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई भी व्यक्ति, महिला और बच्चे, मानव तस्करी से पीड़ित, दिव्यांग, औद्यौगिक कामगार ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है तो वह निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है.


यह भी पढ़ें: हनुमानगढ़: मंत्रालयिक कर्मचारियों ने CM के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, आदेश के अनुमोदन की मांग


इसके साथ ही लोक अदालत और उसकी प्रक्रिया साथ ही राजस्थान पीड़ित प्रतिकर के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई. ''Freedom from Untouchability & Prevention of Atrocities'' अभियान के तहत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देश के अनुसार और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) संजीव मागो के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती संदीप कौर ने सावित्री बाई फूले महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास का औचक निरीक्षण किया. 


हनुमानगढ़ जिले की खबरों के लिए यहां क्लिक करें.


अन्य खबरें: विकास को तरस रहा IAS और IPS का शहर बामनवास, परेशानी का सबब बना जलभराव


राजस्थान में 2 लाख लोगों ने एक साथ इस जगह पहुंचकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखिए तस्वीरें