Rajasthan Crime News : जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नारायण मीणा को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 43 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी संदीप कुमार शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त पीडिता के पिता की उम्र का है. उसका यह कृत्य गंभीर और घृणित प्रकृति का है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.


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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 26 दिसंबर, 2019 को करीब 17 वर्षीय पीडिता के पिता ने मनोहरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी 25 दिसंबर को बीएड की एक्स्ट्रा क्लास में पढने के लिए घर से निकली थी, लेकिन अब तक वापस लौटकर नहीं आई है. उसने करीब एक माह पहले नारायण मीणा को अपनी मोटर साइकिल बेची थी. जिसका रुपए भी नारायण पर बकाया चल रहा है.


नारायण से संपर्क करने पर उसने आज सुबह पीडिता के घर आने की बात कही, लेकिन पीडिता वापस नहीं आई. ऐसे में उसे शक है कि नारायण मीणा उसे अपने साथ ले गया है. पीडिता घर जाते समय अपने सभी दस्तावेज, कपडे और बैंक की पासबुक भी साथ ले गई है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ दिनों बाद अजमेर के किशनगढ़ से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.


सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि घटना के दिन वह अपनी दोस्त के घर जा रही थी. रास्ते में उसे नारायण मिला और अपने साथ जीण माता चलने को कहा. इस दौरान नारायण ने उस पर भभूत फैंकी. ऐसे में वह उसके साथ चली गई. नारायण उसे बोबास स्थित अपनी बहन के घर ले गया. जहां उसने दो दिन उससे दुष्कर्म किया. इसके बाद अभियुक्त ने उसे पास के गांव में दो दिन रखकर दुष्कर्म किया और आखिर में मदनगंज, किशनगढ ले जाकर किराए के कमरे में तीन दिन रखकर दुष्कर्म किया.


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