Jaipur: अतिरिक्त सत्र न्यायालय महानगर प्रथम ने बच्चे की बलि देने के लिए उस पर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त रविचन्द्र बर्मन को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मॉडल टाउन, मालवीय नगर निवासी ललिता बर्मन 17 अक्टूबर 2018 को अपने बच्चों के साथ दुर्गा पूजा के लिए हल्दिया गार्डन गई थी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 यह भी पढे़ं- अतिक्रमण हटाने के विरोध में व्यक्ति ने खुद को लगाई आग, मालाखेड़ा थाना क्षेत्र का मामला


जैसे ही वह गॉर्डन के गेट में घुसे, अभियुक्त ने उसके बेटे पीयूष की हत्या करने के उद्देश्य से उसके सिर पर छुर्रे से तीन बार वार किया. जिसके चलते वह लहूलुहान हो गया. वार करने के बाद अभियुक्त ने कहा कि उसने बच्चे की बलि दे दी है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मालवीय नगर थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.


अपने जिले की खबर पढ़ने के लिये यहां क्लिक करें


Reporter- Mahesh Pareek