Alwar: राजस्थान के अलवर (Alwar News) जिले के रामगढ़ सरपंच शकुंतला सैनी ने सभी वार्ड पंचों और ग्रामीणों को साथ एसडीएम कैलाश चंद शर्मा (Kailash Chand Sharma) के खिलाफ प्रताड़ित करने और विधायक साफिया जुबेर की मिलीभगत से ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 पट्टे निरस्त कर देने और राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन की अवहेलना करते हुए नगर पालिका चेयरमैन पद पर सरपंच शकुंतला सैनी को ना देने के विरोध में रामगढ़ थानाधिकारी रामनिवास मीणा के समक्ष रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पेश की और सरपंच के साथ उपस्थित पंचों ने एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लगाएं है.


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सरपंच का आरोप है कि 22 जनवरी 2020 को रामगढ़ ग्राम पंचायत की सरपंच निर्वाचित हुई थी उसके बाद राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन नं 1176 दिनांक 25 मार्च 2021 को रामगढ़ ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित कर दिया और उसके बाद 8 जून 2021 को नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें लिखा था कि जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या अधिक है वहां के सरपंच को चेयरमैन पद पर और दूसरे नंबर की ग्राम पंचायत सरपंच को वाइस चेयरमैन और सभी वार्ड पंचों को नगर पालिका सदस्य घोषित करने को आदेश जारी किए है लेकिन हमारी छवि खराब करने की नियत से विधायक साफिया जुबेर और एसडीएम कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा कूट रचित योजना से कागज तैयार करवा फर्जी शिकायतकर्ता के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 पट्टे निरस्त कर दिए गए और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी का पद तहसीलदार को सौंप दिया और प्रशासक एसडीएम कैलाश शर्मा को नियुक्त कर दिया. 


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साथ ही इनके द्वारा हमारी छवि खराब करते हुए हमे बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा है और सुविधा शुल्क मांगा जाता है इसलिए हमने सभी वार्ड पंचों को साथ लेते हुए एसडीएम के खिलाफ रामगढ़ थाने पर रिपोर्ट पेश की है और रामगढ़ थाना अधिकारी हमारे द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करेगा तो मजबूरन हमें अदालत में इस्तगासा दर्ज करानी पड़ेगी.


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रामगढ़ थाना अधिकारी ने बताया कि सरपंच ने जो आरोप लगाया है उसके बारे में हमने एसडीएम (SDM) कार्यालय से दस्तावेज मंगाए है जिसमें प्रथम दृश्य से मालूम चलता है कि एसडीएम ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की और शिकायत के आधार पर शासन सचिव द्वारा जारी आदेश में कुछ निर्धारित बिंदुओं पर 30 जून 2021 की पालना में एसडीएम द्वारा तहसीलदार और विकास अधिकारी से जांच कराई गई थी. साथ ही प्रथम दृष्टि में इसमें एसडीएम साहब का कोई रोल भी साबित नहीं होता.


एसडीएम ने बताया कि मैंने अपनी तरफ से कोई जांच नहीं कराई है. मैंने डीएलबी के आदेश क्रमांक 30 जून 2021 की पालना में तहसीलदार और विकास अधिकारी से जांच करवाई थी और मेरे ऊपर इनका आरोप लगाना निराधार है.


Reporter: Jugal Kishor Gandhi