Jaipur: ऊर्जा विभाग में 2370 पदों पर आवेदन प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हुआ. राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु एवं फीस में अन्य आरक्षित वर्गों के समान सीधी भर्ती में छूट देने का निर्णय किया गया था. 


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इस नियम की अनुपालना में राज्य के पांचों विद्युत निगमों ने भी अपने नियमों में आवश्यक संशोधन किए हैं. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लिए गए एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णयानुसार विद्युत निगमों में सीधी भर्ती के सभी पदों हेतु परीक्षा केन्द्र अब केवल राजस्थान में ही रखे जाएंगे.


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आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी
ई.डब्ल्यू.एस. नियमों से संबंधी संशोधन के उपरान्त आज दिनांक 1 जून 2021 को पांचों विद्युत निगमों में कुल 2370 पदों पर सीधी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है. पांचों विद्युत निगमों में की जा रही सीधी भर्ती हेतु राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ रसायनज्ञ, लेखाधिकारी, कार्मिक अधिकारी एवं सूचना सहायक के कुल 1075 पदों हेतु तथा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा सहायक कार्मिक अधिकारी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक एवं कनिष्ठ सहायक/ वाणिज्यिक सहायक- के 1295 पदों हेतु संशोधित विज्ञप्ति जारी कर इच्छुक अभ्यर्थियों से 7 जून से 21 जून 2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं. 


क्या कहना है प्रमुख शासन सचिव का
प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग दिनेश कुमार ने बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु एवं फीस में उक्त छूट का लाभ प्रदान करने हेतु पांचों विद्युत निगमों में सीधी भर्ती के कुल 2370 पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है. ई.डब्ल्यू.एस. के साथ ही आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया था अथवा फीस जमा नहीं कराई थी, अब आवेदन कर सकेंगे. तथापि ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया था तथा साथ ही साथ फीस भी जमा करा दी थी, को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी.