OSD Lokesh Sharma : फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की मुश्किले बढ़ गयी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया है, जिसमें फोन टैपिंग मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया था. जस्टिस विकास महाजन की एकलपीठ ने अब इस मामले पर सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख तय की है.


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गौरतलब है कि हाईकोर्ट में 8 अगस्त को इस मामले की सुनवाई टल गयी थी, इसके साथ ही ओएसडी लोकेश शर्मा की राहत बरकरार रखते हुए अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 6 माह बाद यानी 7 फरवरी 2024 तय की थी. इस आदेश में लोकेश शर्मा को मिली राहत को भी बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को भी 7 फरवरी 2024 तक बढा दिया था. यानी कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दो माह बाद फरवरी में इस मामले पर सुनवाई होनी थी. लेकिन दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट द्वारा 6 माह बाद सुनवाई की तारीख तय किये जाने को चुनौति देते हुए शीघ्र सुनवाई के लिए अर्जी दायर की. गुरूवार को अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता ने दलीले दी कि सुनवाई टलने से दिल्ली पुलिस की जांच प्रभावित हो रही है क्योकि इस मामले में राज्य सरकार की मशीनरी सहयोग नहीं कर रहीं है. दिल्ली पुलिस की दलीले सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की सहमति देते हुए 11 अक्टूबर को सुनवाई तय की है.


दरअसल, यह पूरा मामला साल 2020 के राजस्थान के सियासी सकंट से जुड़ा हुआ है. इस संकट के दौरान ही लोकेश शर्मा द्वारा कथित तौर पर मीडिया को एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया थाण् इसमें कहा गया था कि सरकार को गिराने के लिए गजेन्द्र सिंह, एक विधायक व एक दलाल की बातचीत इस ऑडियो क्लिप में शामिल हैं. इसी ऑडियो क्लिप के आधार पर तत्कालीन मुख्य सचेतक महेश जोशी ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा और दलाल संजय जैन के खिलाफ एसओजी में शिकायत दर्ज कराई थी.


इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने दिल्ली पुलिस में जनप्रतिनिधियों के फोन टेप करने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत के आधार पर 25 मार्च 2021 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अब तक इस मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच लोकेश शर्मा को 7 नोटिस भेज चुकी है और 4 बार बुलाकर पूछताछ भी कर चुकी हैं. इस मामले की शुरूआत से ही दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट का यह आदेश लगातार बढाया जाता रहा है.


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