सीएम गहलोत के इस निर्णय से लगेगा अंकुश, सोसायटियों के फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी से निवेशकों को मिलेगी राहत
सीएम गहलोत की इस मंजूरी से मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों की धोखाधड़ी से राज्य के लाखों लोगों की मेहनत की कमाई के गबन पर रोक लगाने के साथ ही इन सोसायटियों पर सख्त कार्रवाई कर आमजन को राहत प्रदान की जा सकेगी.
Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम की अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. गहलोत की इस मंजूरी से मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों की धोखाधड़ी से राज्य के लाखों लोगों की मेहनत की कमाई के गबन पर रोक लगाने के साथ ही इन सोसायटियों पर सख्त कार्रवाई कर आमजन को राहत प्रदान की जा सकेगी.
उल्लेखनीय है कि निवेशकों के हित में इस एक्ट के प्रावधानों को अधिक कठोर करने और इन सोसायटियों पर अधिक नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करने की मांग लम्बे समय से की जा रही थी.
सीएम गहलोत की इस मंजूरी से मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों की धोखाधड़ी से राज्य के लाखों लोगों की मेहनत की कमाई के गबन पर रोक लगाने के साथ ही, इन सोसायटियों पर सख्त कार्रवाई कर आमजन को काफी राहत मिल सकेंगी.