बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े एक और मामले में राजद प्रमुख लालू यादव को बड़ा झटका लगा है. सीबीआई की विशेष अदालत आज झारखंड के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को सशर्त पांच साल की सजा सुनाई है. लालू यादव पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लालू के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी. लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना 


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बता दें कि इस मामले में लालू के साथ 75 आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था और 24 को रिहा कर दिया गया था. इनमें से 36 को तीन-तीन साल की सजा मुकर्रर की जा चुकी है. वहीं 38 दोषियों को आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई. 


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जानिए किस पर क्या लगा जुर्माना


लालू यादव- 5 साल- 60 लाख फाइन


मो सहीद- 5 साल 1.5 करोड़ फाइन


महिंदर सिंह बेदी - 4 साल 1 करोड़ फाइन


उमेश दुबे - 4 साल


सतेंद्र कुमार मेहरा- 4 साल


राजेश मेहरा- 4 साल


त्रिपुरारी 4 साल


महेंद्र कुमार कुंदन- 4 साल


डॉ गौरी संकर- 4 साल


जसवंत सहाय- 3 साल , 2 लाख


रविन्द्र कुमार- 4 साल


प्रभात कुमार- 4 साल


अजित कुमार - 4 साल, सजा 2 लाख फाइन


बिरसा उराँव- 4 साल,  सजा 3 लाख


नलिनी  रंजन-  3 साल


क्या है पूरा मामला


इस घोटाले में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए. जिसमें पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ढोने की कहानी शामिल है. मामला 1990-92 के बीच का है. अफसरों और नेताओं ने फर्जीवाड़ा की नई कहानी ही लिख दी. फर्जीवाड़ा कर बताया गया कि 400 सांड़ को हरियाणा और दिल्ली से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया. यानी घोटाले में जिस गाड़ी नंबर को विभाग ने पशु को लाने के लिए दर्शाया था, वे मोटसाइकिल और स्कूटर के नंबर निकले. सीबीआई ने जांच में पाया कि कई टन पशुचारा, पीली मकई, बादाम, खल्ली, नमक आदि ढोने के लिए स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड का नंबर दिया गया था.