Rajasthan में बिना मास्क पकड़े गए तो भरना पड़ेगा 1000 रुपए का जुर्माना
कोरोना (Corona) को लेकर राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी (state government issued notification) की है. इसके तहत अब फेस मास्क (Face Mask) नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना (fine) अदा करना पड़ेगा.
Jaipur: राजस्थान में कोरोना (Corona) को लेकर गहलोत सरकार (gehlot government) ने एक अधिसूचना जारी की है. इसके तहत अब फेस मास्क (Face Mask) नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना (fine) अदा करना पड़ेगा. अधिसूचना के मुताबिक कार्यस्थल, निजी-सरकारी शैक्षणिक संस्थान (private-government educational institutions), कारखाने शॉपिंग मॉल (Shopping mall) बैंक (Bank), शोरूम, बाजार में कर्मचारी ग्राहक को फेस मास्क लगाना अनिवार्य है.
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प्रदेश में कोरोना के केस कम होते देख लोग लापरवाह होने लगे थे. प्रदेश सरकार ने भले ही कोरोना की पाबंदियों में ढील दे दी पर संक्रमण रोकने के लिए नया कदम उठाया है. अब पब्लिस प्लेस यानी कार्यस्थल, निजी-सरकारी शैक्षणिक संस्थान, कारखाने शॉपिंग मॉल बैंक, शोरूम, बाजार में कर्मचारी ग्राहक यदि बिना फेस मास्क के पाए गए तो उन्हें 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा. इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. अब प्रदेश की पुलिस इसे सख्ती से पालन कराएगी.
कोरोना के मामलों में कमी को देखकर पहले राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों से वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया. फिर सरकार ने शहरी क्षेत्रों से भी वीकेंड कर्फ्यू हटाकर नाइट कार्फ्यू तक को खत्म कर दिया. वहीं शादियों में शरीक होने वालों की लिमिट बढ़ाकर 250 कर दी है. इधर लोगों में बढ़ती लापरवाही और कोरोना के फिर फैलने के खतरे को भांपते हुए सरकार फेस मास्क पर सख्त हो गई है.