KGF म्यूजिक केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक किए जाएं
Bharat Jodo Yatra News : बंगलुरू की एक अदालत ने कॉपीराइट उल्लंघन (Copyright violation) को लेकर केजीएफ (KGF) फेम एमआरटी म्यूजिक दर्ज शिकायत पर सुनवाई करते हुए, कांग्रेस पार्टी (Congress)और भारत जोड़ो यात्रा(Bharat Jodo Yatra) के ट्विटर अकाउंट (Twitter accounts )को अस्थाई रुप से ब्लॉक (block) करने का आदेश दे दिया है.
Bharat Jodo Yatra News : बेंगलुरु की कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट्स को अस्थाई रुप से ब्लॉक करने का निर्देश दिये हैं. कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) फेम एमआरटी म्यूजिक ने ये शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कोर्ट का ये आदेश आया.
दरअसल कांग्रेस पार्टी की जारी भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित एक वीडियो तैयार हुआ था जिसपर म्यूजिक लेबल का दावा है कि उनकी फिल्म के गानों का इस वीडियो के लिए इस्तेमाल हुआ है जबकि राइट्स उनके पास हैं.
मामले पर कोर्ट ने क्या कहा
बंगलुरू की एक कमर्शियल कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके आंदोलन भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अस्थाई रूप से ब्लॉक करने के आदेश दिए. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर साउंड रिकॉर्ड्स के अवैध इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया तो इससे म्यूजिक लेबल को हानि होगी और बड़े पैमाने पर पाइरेसी को भी बढ़ावा मिलेगा.
कोर्ट ने आदेश में कहा कि ‘शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से सीडी पेश की और अवैध रूप से इस्तेमाल किए गए गानों के संस्करण के साथ मूल गाने को भी दिखाया. जिसके बाद कोर्ट के समक्ष प्रथम दृष्टया ये स्थापित होता है कि अगर इसे बढ़ावा दिया जाता है तो वादी को सिनेमैटोग्राफी, फिल्मों, गीतों, संगीत एल्बम को प्राप्त करने के लिए बिजनेस में हानि होगी. साथ ही आगे भी पाइरेसी को प्रोत्साहन मिलता रहेगा.
कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस ने क्या कहा
कांग्रेस ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ बेंगलुरू की एक कोर्ट के आदेश के बारे में पढ़ा है लेकिन हमें कोर्ट की कार्यवाही और उपस्थित रहने के बारे में नहीं बताया गया. आदेश की कोई कॉपी नहीं है. हम मामले के निपटारे के लिए कानूनी तरीका अपनाएंगे.
ये है पूरा मामला
कांग्रेस पार्टी की जारी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्नड़ फिल्म 'केजीएफ 2' के म्यूजिक का इस्तेमाल अनाधिकृत्र रुप से करने के लिए राहुल गांधी समेत पार्टी के 3 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. कॉपीराइट अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत जयराम रमेश, सुप्रिया और राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी हुई थी. 'एमआरटी म्यूजिक' का प्रबंधन करने वाले एम नवीन कुमार ने पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई गई थी.
शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट में बताया था कि जयराम रमेश ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर यात्रा के दो वीडियो पोस्ट किए और 'केजीएफ-2' के दो लोकप्रिय गानों का इस्तेमाल बिना पूछे या बिना इजाजत के किया गया. कुमार ने आरोप लगाया कि ये वीडियो शिकायतकर्ता के स्वामित्व वाले लोकप्रिय साउंड रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर बनाए गए थे. जो कि साउंड रिकॉर्डिंग 'केजीएफ-2' के हिंदी संस्करण का ही हिस्सा है.
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