Rajasthan News: निजी यूनिवर्सिटी खुलकर उड़ा रही नियमों की धज्जियां, कोर्ट ने थमाया नोटिस
Rajasthan News: दिव्यांगजनों के हितों की रक्षा के लिए कानून तो खूब बनाए जाते है, लेकिन धरातल पर वो लागू नहीं हो पाते. न्यायालय राज्य आयुक्त के निर्देश पर जब निजी यूनिवर्सिटीज में निरीक्षण किया, तो नियमों की पोल खुल गई. यूनिवर्सिटी में ना आरक्षण मिल रहा, ना कोई सुविधा.
Rajasthan News: दिव्यांगजनों को नियमों के तहत सभी यूनिवर्सिटी में 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन निर्वाण, सनराइज और अपेक्स यूनिवर्सिटी में दिव्यांगों के लिए सीटें ही आरक्षित नहीं है. तीनों यूनिवर्सिटीज में दिव्यांगजनों के हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है. राज्य न्यायालय आयुक्त के निर्देश पर जब उनके दफ्तर में निरीक्षण किया, तो नियमों की सारी पोल खुल गई. अब न्यायालय ने तीनों यूनिवर्सिटीज को नोटिस थमाया है. सबसे हैरानी की बात ये है कि आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने एक साल में 3 बार हायर एज्युकेशन की मीटिंग ली, लेकिन इसके बावजूद यूनिवर्सिटीज के हालात नहीं सुधरे.
आरक्षण तो छोड़िए सुविधा तक नहीं
आयुक्त उमाशंकर शर्मा का कहना है कि तीनों यूनिवर्सिटी में 5 प्रतिशत आरक्षण तो दूर की बात, यहां दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए सुविधा तक नहीं है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरूप निर्वाण यूनिवर्सिटी बस्सी, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर, अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने बिल्डिंग तक नहीं बना रखी है. ब्रेल साइनेज, स्टडी मैटेरियल, रैंप, पार्किंग, प्रशिक्षित स्टाफ साइन लैंग्वेज, बाथरूम दिव्यांगजनों के अनुकूल नहीं है. इतना ही नहीं दिव्यांग टीचर्स के लिए भी उनके अनुरूप सुविधाएं नहीं है.
शिक्षा विभाग ने कुलपतियों को दिए नोटिस
तीनों यूनिवर्सिटी में खामियों के बाद शिक्षा विभाग ने सभी निजी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को नोटिस थमा कर जवाब मांगा है. नोटिस में कहा गया है कि बिल्डिंग बायलॉज की अनुपालना नहीं किए जाने और यूजीसी गाइडलाइन के तहत विशेष योग्यजनों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रहे. इस संबंध में यूनिवर्सिटीज से जवाब मांगा है. इसके अलावा कॉलेज शिक्षा आयुक्त को भी ये पत्र लिखा गया. यदि यूनिवर्सिटीज नियमों का उल्लंघन करती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई संभव है.
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