राजस्थान में बिजली हुई महंगी, 52 पैसे प्रति यूनिट देना होगा फ्यूल सरचार्ज, जयपुर डिस्कॉम ने आदेश किए जारी
ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव व अध्यक्ष डिस्कॉम्स भास्कर. ए. सावंत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की तृतीय तिमाही अक्टूबर 2022 से दिसम्बर, 2022 के लिए विद्युत विनियामक आयोग की ओर से निर्धारित गणना के अनुसार फ्यूल सरचार्ज 52 पैसे प्रति यूनिट उपभोक्ताओं से वसूलना है.
Jaipur News: राजस्थान में जून माह का बिजली का बिल ऊर्जा विभाग उपभोक्ताओं से 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज का वसूल करेगा. इसके लिए जयपुर डिस्कॉम ने आदेश जारी कर दिए है. सरकार इससे पहले मई माह के बिजली बिल में भी 45 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूल कर रही है. अब ऊर्जा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की तृतीय तिमाही अक्टूबर से दिसम्बर 2022 के लिए फ्यूल सरचार्ज को दर 52 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की है.
इससे घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 52 पैसे प्रति यूनिट अधिक चुकाने होंगे. जबकि द्वितीय तिमाही के लिए फ्यूल सरचार्ज की दर 45 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की थी. ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव व अध्यक्ष डिस्कॉम्स भास्कर. ए. सावंत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की तृतीय तिमाही अक्टूबर 2022 से दिसम्बर, 2022 के लिए विद्युत विनियामक आयोग की ओर से निर्धारित गणना के अनुसार फ्यूल सरचार्ज 52 पैसे प्रति यूनिट उपभोक्ताओं से वसूलना है.
यह राशि पिछली तिमाही जुलाई से सितम्बर, 2022 के उपभोग पर वसूल करनी है. विभाग फ्यूल सरचार्ज वसूल करने के पीछे गत महीनों का बकाया सरचार्ज बता रहा है. वहीं विद्युत खरीद की दर अधिक व कोयला महंगा होने प्रावधान का तर्क दिया जा रहा है. अध्यक्ष डिस्कॉम्स भास्कर.ए. सावंत ने बताया कि डिस्कॉम विद्युत आपूर्ति के लिए विभिन्न स्त्रोतों से राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) की ओर से निर्धारित स्थायी व परिवर्तनीय दर से बिजली क्रय करता है. विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ विनियम-2019 के प्रावधान के भार सरकार वहन करेगी.
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विद्युत खरीद की अनुमोदित परिवर्तित दर व विद्युत खरीद की वास्तविक परिवर्तित दर का अन्तर फ्यूल सरचार्ज के रूप में त्रैमासिक आधार पर डिस्कॉम की ओर से विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल करने का है. उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है. इससे प्रदेश के लगभग 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. वहीं 15.70 लाख कृषि उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज की राशि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इनका भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.