आज से GST बढ़ाएंगी किचन की महंगाई, इन चीजों के लिए ढीली करनी होगी जेब
आज से खाने-पीने की कई चीजों पर जीएसटी लागू हो गया है. इनमें पहले से पैक और लेबल वाले अनब्रांडेड खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चावल, आटा, गेहूं समेत सभी अनाज शामिल हैं. इन पर पांच परसेंट जीएसटी लगाया गया है.
Jaipur: आज से खाने-पीने की कई चीजों पर जीएसटी लागू हो गया है. इनमें पहले से पैक और लेबल वाले अनब्रांडेड खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चावल, आटा, गेहूं समेत सभी अनाज शामिल हैं. इन पर पांच परसेंट जीएसटी लगाया गया है. आज से पहले तक ये सामान जीएसटी के दायरे से बाहर थे.आज से इन्हें जीएसटी में शामिल कर दिया गया है और पांच परसेंट के स्लैब में रखा गया है. कारोबारी दाल-दलहन एवं अन्य खाद्यान्नों पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने का विरोध कर रहे हैं.
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि देशभर में हुए विरोध के बाद केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अभी भी ऐसी चीजों की पैकिंग 25 किलो से ऊपर की बोरी या पैक में होती है तो इन पर जीएसटी नहीं लगेगा. इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है.
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हालांकि, खाद्य उत्पादों और खेती से जुड़े उपकरणों को जीएसटी मुक्त करने की मांग अभी भी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कर रहा है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से जीएसटी ऑन प्री पैकेज्ड एंड लेब नाम से जारी एक एफएक्यू में इसे स्पष्ट किया गया है. इसमें बताया गया है कि यदि दाल, आटा, चावल जैसे फूड आइटम्स की पैकिंग लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के हिसाब से होती है और उस पैकिंग का वजन 25 किलो से ज्यादा होता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. उसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी बोरी में 5-5 किलो या 10-10 किलो के पैक डालकर उस पूरी बोरी का वजन 25 किलो से अधिक कर दिया जाता है तो उसे जीएसटी से छूट नहीं मिलेगा. यानी कि सिंगल पैकिंग का वजन 25 किलो से अधिक होना चाहिए, तभी छूट मिलेगी
क्या-क्या हुआ महंगा
प्री-पैक्ड और लेबल्ड मीट और मछली, दही, लस्सी, पनीर, शहद और अनाज महंगा. इन पर जीएसटी छूट खत्म कर दी गई है. 5 फीसदी की दर से जीएसटी लागू. आज से चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर 18 प्रतिशत GST लगाया जाएगा. इसके साथ ही 5,000 रुपये से अधिक के अस्पताल के कमरे के लिए अब अधिक पैसा देना होगा. इस पर 5 फीसद जीएसटी देना होगा.
मैप, एटलस और ग्लोब पर 12 फीसद की दर से जीएसटी लगेगी
एलईडी लाइट, फिक्स्चर और एलईडी लैंप के लिए भी अधिक भुगतान करना होगा. इस पर अब 18 फीसद जीएसटी देना होगा. पहले इन चीजों पर जीएसटी की दर 12 फीसद थी. ब्लेड, चाकू, पेंसिल शार्पनर चम्मच, कांटे, करछुल आदि पर जीएसटी बढ़ाकर 18 फीसदी कर दी गई है. ऐसे में इन चीजों के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी.
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प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक भी महंगे
बिजली से चलने वाले पानी के पंप अब महंगे हो जाएंगे. साइकिल पंप के दाम भी बढ़ जाएंगे. इन पर अब 18 फीसद जीएसटी देना होगा. मिलों में अनाज की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, पवन चक्की, जल चक्की पर अधिक जीएसटी देना होगा.
सोलर वॉटर हीटर भी महंगे हो जाएंगे
अंडे, फल या अन्य कृषि उत्पादों और उनकी सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें और डेयरी उद्योग में काम आने वाली मशीनरी पर 18 फीसद जीएसटी देना होगा. सोलर वॉटर हीटर भी महंगे हो जाएंगे. साथ ही तैयार चमड़ा और कम्पोजिशन लेदर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
1000 रुपये तक की कीमत वाले होटल के कमरे पर 12 फीसद कर लगाया जाएगा. पहले इस पर छूट थी, लेकिन सरकार ने इसे भी जीएसटी के दायरे में ले आई है. सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान आदि के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर 18 फीसद जीएसटी लगेगी.