Gyanvapi News: यूपी के वाराणसी (Varanasi) स्थित ज्ञानवापी मस्जिद (yanvapi masjid) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि मस्जिद से जुड़ी एक याचिका पर अदालत ने आदेश दिया है कि ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने को छोड़कर पूरे एरिया का सर्वे किया जाएगा. जिससे यह बता लगाया जा सके कि  मस्जिद का निर्माण कब हुआ था, और यह कितनी पुरानी है.  बता दें कि जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश (Dr. Ajay Krishna Vishwesh) की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजूखाने के अलावा बैरिकेडिंग वाले एरिए का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) सर्वे करेगा. ये सर्वे रडार तकनीक से होगा.


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ज्ञानवापी का सर्वे करेगा ASI 


बताया जा रहा है कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष की चार वादिनी रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और सीता साहू की ओर से 16 मई को अर्जी लगाई गई थी. जिसमें कहा गया था कि मस्जिद में सील वजूखाने को छोड़कर बचे हुए पूरे एरिये का ASI से रडार तकनीक द्वारा सर्वे कराया जाए. जिसके बाद इसमें 19 मई को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी (Anjuman Arrangement Masjid Committee) ने आपत्ति दर्ज कराई थी.  इस मामले में 14 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी. जिसके बाद अदालत में आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली, और सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख तय की. 



ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में हिंदू पक्ष में खुशी


डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में आवेदन कुबूल होने पर हिंदू खेमे में ने खुशी की लहर है. इस आदेश को उन्होंने अपनी जीत बताया है. हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि ASI के सर्वे से यह साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद की हकीकत क्या है.  उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे में पत्थरों को बिना क्षति पहुचाए , देव विग्रहों, दीवारों सहित अन्य निर्माणों की उम्र का पता लगाया जाएगा. वहीं, इस मामले में विपक्षी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने एएसआई के सर्वे वाले आवेदन का विरोध किया है. 


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