REET Result 2022: राजस्थान रीट परीक्षा एक बार फिर से विवादों के घेरे में है. राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा 2022 में गलत उत्तर जांचने और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है. राजेश कपूर मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश दिया है.


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राजस्थान हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में रीट परीक्षा 2022 के रिजल्ट पर सवाल उठाए गए हैं.इसमें कहा गया कि बोर्ड ने जो नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाई गई है उसमें गड़बड़ी हुई है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.


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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता के दिए कुछ प्रश्नों के जवाबों को बोर्ड ने गलत माना है. इसके अलावा कुछ प्रश्नों को डिलीट भी कर दिया गया. वहीं परीक्षा परिणाम में गलत तरीके से नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाई गई है. जिसके चलते बोर्ड ने मनमाने तरीके से कुछ अभ्यर्थियों के अंक बढा दिए और कुछ अभ्यर्थियों के अंक काफी कम कर दिए. ऐसे में विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाए और नॉर्मलाइजेशन को सही किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने बोर्ड से एक सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.